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अगर यही रवैया रहा तो हमें निगम भंग करने का आदेश देना होगा : हाईकोर्ट

7 वर्ष पहले
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राज्यसरकार पटना नगर निगम को भंग करे या करे, इस लोकहित याचिका में जो गैरजिम्मेदाराना हरकत निगम ने किया, उससे फौरन भंग करने का आदेश हमें देना होगा...।

न्यायमूर्ति इकबाल अहमद अंसारी एवं अजय त्रिवेदी की खंडपीठ ने संपतचक में कचरा डपिंग यार्ड बनने एवं उससे फैलने वाली गंदगी तथा ठोस कचरा प्रबंधन प्रणाली के अभाव के विरुद्ध दायर लोकहित याचिका में यह टिप्पणी की।

बार-बार समय देने बावजूद नगर निगम एवं राज्य सरकार की ओर से आश्वासन दिया जाता है कि शीघ्र ठोस कचरा प्रबंधन को विकसित करने के लिए किसी कंपनी को ठेका दिया जाएगा। लेकिन आज तक कोई सिस्टम नहीं बना। कचरा स्थल को नगर निगम द्वारा विस्थापित भी नहीं किया गया। खंडपीठ ने इस पर नगर निगम को भंग करने लायक कहा और नगर आयुक्त को शुक्रवार को सुनवाई के दौरान हाजिर रहने को कहा।