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हाईकोर्ट पहुंचा नीतीश-मांझी का विवाद

6 वर्ष पहले
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मुख्यमंत्रीजीतन मांझी और पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का मामला अब हाईकोर्ट में पहुंच गया है। काराकाट के जदयू विधायक राजेश्वर राज की ओर से अधिवक्ता शशिभूषण कुमार मंगलम ने सोमवार को एक पीआईएल दायर किया। इसमें कहा है कि कोर्ट राज्य सरकार के मुख्य सचिव को आदेश दे कि वह बिहार विधानसभा के स्पीकर के उस पत्र पर अमल करें, जो राज्यपाल को भेजा गया है। साथ ही नीतीश कुमार के उस दावे को भी माना जाए, जिसमें उन्होंने जदयू विधायक दल का नेता निर्वाचित किए जाने के आधार पर मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाने की मांग राज्यपाल से की है।

पत्र में स्पीकर ने राज्यपाल को लिखा है कि मौजूदा मुख्यमंत्री चूंकि सदन में बहुमत का विश्वास खो चुके हैं, इसलिए उनको तत्काल हटाकर नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया जाए। याचिका में कहा गया है कि चूंकि पहले से ही विधायक दल का एक नेता है, ऐसी स्थिति में बिना कानूनी तरीके से उन्हें हटाए किसी को भी विधायक दल का नेता बनाने की इजाजत संविधान नहीं देता है।

अधिवक्ता शशिभूषण कुमार मंगलम ने सोमवार को मुख्य न्यायाधीश से मामले की सुनवाई करने का अनुरोध किया। संभावना है कि मंगलवार को सुनवाई हो। याचिका में राज्य सरकार के मुख्य सचिव, बिहार विधानसभा के स्पीकर, जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद यादव और नीतीश कुमार को प्रतिवादी बनाया गया है। याचिका में इन सभी के अधिकार पर भी सवाल उठाया गया है।

आज सुनवाई संभव