बंदोबस्ती शुल्क में मिलेगी रियायत
नए फॉर्मूले का असर रकम में समझें
आवास बोर्ड नेबढ़ाया प्रस्ताव, लीज की बजाय फ्री होल्ड पर मंथन जारी
दीघावासियों कोराहत की तैयारी, दो कट्ठे से अिधक जमीन वालों को छूट
दीघाकी अधिग्रहित 1024.52 एकड़ भूमि विवाद के समाधान के लिए बनी स्कीम की ऊंची बंदोबस्ती दरों में कमी लाने की तैयारी चल रही है। इस क्रम में खास राहत दीघा-राजीव नगर के उन वाशिंदों को मिलेगी जिनका भवन दो कट्ठा से ज्यादा रकबे में है। दीघा अर्जित भूमि बंदोबस्ती स्कीम 2014 में बंदोबस्त होनेवाले भवन मालिकों से सर्किल रेट 27 लाख रुपये प्रति कट्ठा के 50 प्रतिशत की दर से शुल्क लिया जाना है। जबकि दो कट्ठा तक के लिए यह दर 25 प्रतिशत है। इस फार्मूले की सबसे बड़ी खामी यह है कि दो कट्ठा से एक वर्गफुट जमीन भी अधिक होने पर बंदोबस्ती शुल्क सीधा दोगुना देना है। क्षेत्र के लोगों की आपत्तियों और लगातार मिल रहे सुझावों के बाद बिहार राज्य आवास बोर्ड ने नया फार्मुला तैयार किया है। इस फॉर्मूले में पूरे रकबे पर बढ़ी हुई बंदोबस्ती दर की बजाय स्लैबवार बंदोबस्ती दर की गण्ना होगी। आवास बोर्ड के प्रबंध निदेशक डीके शुक्ला ने बताया कि दीघा के निवासियों को राहत देने के लिए नया प्रस्ताव तैयार हुआ है। मंजूरी मिलते ही इसे लागू किया जाएगा। लेकिन इसके पात्र वे ही होंगे जो अपने मकानों की बंदोबस्ती के लिए 8 नवंबर तक की समय सीमा में निर्धारित प्रपत्र में आवेदन करेंगे।
नएफॉर्मूले से तीन हजार मकानों को राहत : नएफॉर्मूले में दो कट्ठा से अधिक रकबे के भवन की बंदोबस्ती शुल्क की गणना पहले दो कट्ठे तक 25 प्रतिशत और केवल उससे अधिक वाले भूभाग के लिए 50 प्रतिशत होगी। पांच कट्ठा से अधिक रकबे के भवन के लिए पहले दो कट्ठा तक 25 प्रतिशत, बाद के तीन कट्ठा के लिए 50 प्रतिशत और केवल पांच कट्ठा से अधिक वाले रकबे के लिए सर्किल रेट का 100 प्रतिशत देना होगा। आवास बोर्ड ने नए फार्मुले को अनुमोदन के लिए राज्य सरकार के पास भेजा है। कैबिनेट की मंजूरी के बाद यह प्रस्ताव लागू होगा। जानकार सूत्रों के मुताबिक पंद्रह दिनों के भीतर इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल सकती है। एक आकलन के मुताबिक दीघा-राजीवनगर में दो कट्ठा से अधिक रकबा वाले दो से तीन हजार मकान हैं जिन्हें नए फार्मुले का लाभ मिल सकेगा।
30 हजार परिवारों को लाभ
पटनाके दीघा, कंकड़बाग, श्रीकृष्णानगर, बहादुरपुर