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विवाह मान्य नहीं, तलाक के बिना भी अलग रह सकती है तारा

7 वर्ष पहले
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अनुमति के बाद भी शेरघाटी जज से पूछताछ क्यों नहीं

कानून के जानकारों की नजर में तारा-रंजीत का विवाह मान्य नहीं

रकीबुल ने खुद बताए जजों के नाम

झूठबोलकर तथाकथित विवाह करने के तारा शाहदेव प्रकरण में अब एक नया मोड़ आया है। रकीबुल हसन उर्फ रंजीत सिंह कोहली और तारा शाहदेव का विवाह कानून की नजर में वैध नहीं है। इस संबंध में पूछे जाने पर अधिवक्ता अभय मिश्रा ने कहा कि इन दोनों की शादी या तो हिंदु मैरेज एक्ट या फिर मुस्लिम मैरेज एक्ट के तहत ही हो सकती है, जबकि तारा शाहदेव ने मजिस्ट्रेट के समक्ष जो बातें बताई हैं उसके अनुसार इन दाेनों कानूनों का अनुपालन इनकी शादी में नहीं हुई है। इसलिए जब विवाह ही मान्य नहीं हो तो तारा तलाक के बिना भी अलग रह सकती है। तारा के बयान के अनुसार यह शादी रकीबुल ने झूठ बोलकर छल से किया और अग्नि के समक्ष सात फेरे भी नहीं लिए इसलिए ये दोनों आधार ही शादी को अमान्य करने के लिए पर्याप्त हैं।