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दीघा भूमि अधिग्रहण

7 वर्ष पहले
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8 नवंबर तक दावा नहीं किया तो जमीन से धोना होगा हाथ

दीघाभूमि अधिग्रहण के स्कीम-2014 के तहत दीघा के 1024.52 एकड़ के भूमि मालिकों को 60 दिनों के अंदर बंदोबस्ती शुल्क फॉर्म भरना होगा। समय सीमा 8 नवंबर के अंदर फार्म जमा नहीं करने वाले लोगों को बिहार राज्य आवास बोर्ड की नई स्कीम का लाभ नहीं मिलेगा। आवास बोर्ड के एमडी डीके शुक्ला ने बताया कि स्कीम के तहत दीघा 600 एकड़ के पूर्वी इलाकों के लोगों को बंदोबस्ती शुल्क जमा करना है। वहीं क्षेत्र के पश्चिमी 400 एकड़ भूमि के लोगों का अधिग्रहण किया जाएगा।

वहीं, जो भूमि मालिक अपने जमीन के आधार पर बंदोबस्ती फॉर्म जमा नहीं करते, तो उन्हें जमीन से हाथ धोना पड़ेगा। आवास बोर्ड के कार्यालय में अधिक संख्या में जमीन की पुराने भूमि मालिक बंदोबस्ती फॉर्म लेने रहे हैं, जिन्होंने अपने भूमि का स्थानांनतरण किसी दूसरे के नाम पर कर दिया है। ऐसे में भूमि पर अपना दावा करने वालों को ही आवास बोर्ड से जमीन का मुआवजा दिया जाएगा। वहीं, जमीन के पुराने भूमि मालिक दावा करते तो पुराने भूमि मालिकों को ही इसका मुआवजा मिलेगा। अधिग्रहण स्कीम-2014 तहत नहीं आने वालों पर आने कानूनी कार्रवाई होगी।