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तंबाकू विक्रेताओं को 22 तक राहत

7 वर्ष पहले
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पटना|पान-मसाला औरतंबाकू की बिक्री पर राज्य सरकार की रोक के खिलाफ दायर मामले पर अब 22 दिसंबर को सुनवाई होगी। इस बीच राज्य सरकार तंबाकू के भंडारण और परिवहन पर पहले की तरह कोई कार्रवाई नहीं करेगी। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति रमेश कुमार दत्ता तथा न्यायमूर्ति डॉ. रविरंजन की खंडपीठ ने की। प्रभात जर्दा तथा अन्य ने रिट याचिकाएं दायर कर तंबाकू के बिक्री पर रोक लगाने संबंधी राज्य सरकार के आदेश की वैधता को चुनौती दी है।