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पंचायती राज के प्रतिनिधि की मौत पर परिजन को एक लाख मुआवजा

7 वर्ष पहले
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पटना|त्रिस्तरीय पंचायतीराज संस्थाओं और ग्राम कचहरी के प्रतिनिधि की दुर्घटना में मौत हो जाने पर परिजन को एक लाख रुपये मुआवजा मिलेगा। पंचायती राज विभाग के प्रधान सचिव एसएस शर्मा ने कहा कि निर्वाचित प्रतिनिधि के पद पर रहते हुए आपराधिक, प्राकृतिक आपदा, हिंसात्मक घटना या दुर्घटना से मौत होने पर मृतक के आश्रित को एक लाख रुपए मुआवजा दिया जाएगा। डीएम की अनुशंसा पर पंचायती राज विभाग यह अनुदान देगा। 9 दिसंबर से यह व्यवस्था लागू हो जाएगी। अनुग्रह अनुदान पाने वाले निर्वाचित प्रतिनिधियों में जिला परिषद के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य, पंचायत समिति के प्रमुख, उपप्रमुख और सदस्य, ग्राम पंचायत के मुखिया, उपमुखिया और सदस्य के साथ ग्राम कचहरी के सरपंच, उप सरपंच और पंच शामिल हैं।