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हैदर मुजीबुल्लाह की याचिका खारिज

7 वर्ष पहले
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बिहारके गया जिले के बोध गया स्थित महाबोधि मंदिर में हुए सिलसिलेवार बम धमाकों के मामले के आरोपित हैदर अली मुजीबुल्लाह को आरोप विमुक्ति याचिका मंगलवार को खारिज कर दी। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) के विशेष अदालत के न्यायधीश अनिल कुमार सिंह के समझ याचिका दाखिल किया था। याचिका में अभियुक्तों के वकील ने कहा था कि उनका मोक्विल बेकसूर है। इसलिए दोनों को आरोपों से मुक्त करने की प्रार्थना की गई थी। एनआईए की ओर से विशेष लोक अभियोजक याचिका का विरोध करते हुए कहा था कि इस अभियुक्तों के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य हैं। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद विशेष अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। विशेष अदालत ने मंगलवार को दोनों आरोपितों की याचिका खारिज करते हुए उसे इस मामले के आरोपों से मुक्त करने से इनकार कर दिया।