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नगर निगम क्षेत्र में हर शनिवार और रविवार को हटेगा अतिक्रमण

7 वर्ष पहले
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सूबेके सभी नगर निगमों में हफ्ते में दो दिन अतिक्रमणकारियों पर चलेगा डंडा। नगर विकास विभाग ने सभी निगमों के नगर आयुक्तों को राजधानी समेत अन्य बड़े शहरों में तेजी से बढ़ रहे अतिक्रमण के खिलाफ बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 और बिहार लोक भूमि अतिक्रमण अधिनियम के तहत सख्त कार्रवाई करने का आदेश दिया है। यह अभियान शनिवार और रविवार को चलेगा। विभाग ने नगर आयुक्तों को हर मंगलवार को मुख्यालय को इसकी रिपोर्ट भेजने का निर्देश दिया है। आयुक्तों की रिपोर्ट की हर बुधवार को विभागीय स्तर पर समीक्षा की जाएगी।

विभाग ने निर्देश में कहा है- पटना हाईकोर्ट के बार-बार आदेश के बावजूद निगम क्षेत्र में अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा रही है। सरकारी, निजी जमीन तथा नालों पर अतिक्रमण के कारण शहरों से पानी की निकासी नहीं हो पा रही है। इसके कारण शहरों में तेजी से गंदगी फैल रही है, जो डेंगू जैसी खतरनाक बीमारी का कारण है। डेंगू से कई लोगों की मौत हाे चुकी है। नगर विकास विभाग ने निगमायुक्तों को इस अभियान के लिए संबंधित जिलों के डीएम और एसपी से समन्वय स्थापित कर कार्रवाई का निर्देश दिया है।

11 निगम है सूबे में

सूबेमें 11 नगर निगम हैं। इनमें पटना, बिहारशरीफ, आरा, गया, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, कटिहार, बेगूसराय, पूर्णिया और मुंगेर शामिल हैं। इन शहरों की अधिकांश सड़कें और नाले अवैध अतिक्रमणकारियों के कब्जे में है।

विकासकी राशि लौटाने का आदेश नगरविकास एवं आवास विभाग ने राजधानी में राशि की उपलब्धता के बावजूद विकास कार्यों के ठप रहने के मामले को गंभीरता से लेते हुए पटना नगर निगम को सारा पैसा वापस लौटाने का आदेश दिया है। विभागीय मंत्री सम्राट चौधरी ने बताया कि इस राशि काे डूडा के माध्यम से खर्च किया जाएगा। यह राशि पटना नगर निगम क्षेत्र में सड़क, नाला और सफाई के मद में आवंटित किया गया था।

^विभाग ने हाईकोर्ट द्वारा अतिक्रमण के खिलाफ दिए गए आदेश का पालन कराने के लिए हर निगम मुख्यालय में शनिवार और रविवार को अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाने का आदेश दिया है। सम्राटचौधरी,मंत्री, नगरविकास एवं आवास विभाग