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अब इको फ्रेंडली बनेंगी बिल्डिंग

7 वर्ष पहले
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नएबिल्डिंग बाइलॉज के मुताबिक, अब आवासीय हो या गैर आवासीय, सभी बिल्डिंग इको फ्रेंडली बनेगी। बिना पेड़-पौधा लगाए भवन नहीं बनाया जा सकेगा। निर्माण शुरू करने से पहले ही इसके लिए जमीन छोड़नी होगी। गार्डेन लगाने के लिए प्रोत्साहित भी किया जाएगा।

नए बिल्डिंग बाइलॉज में हर भवन में जमीन के न्यूनतम पांच प्रतिशत और बहुमंजिला भवन (मल्टी स्टोरेज, ग्रुप हाउसिंग, अपार्टमेंट, एजुकेशनल बिल्डिंग आदि) में जमीन के न्यूनतम दस प्रतिशत हिस्से में पेड़-पौधे लगाने का प्रावधान किया गया है।

25फीसदी एरिया पार्किंग के लिए

पार्किंगके लिए टोटल बिल्ड अप एरिया का न्यूनतम 25 और अधिकतम 35 प्रतिशत हिस्सा रखने के लिए कहा गया है। अपार्टमेंट और ग्रुप हाउसिंग में पार्किंग एरिया का कम से कम 15 प्रतिशत गेस्ट और एबुलेंस के लिए होगा।

कैटेगरी न्यूनतम चौड़ाई (सड़क) न्यूनतम आकार (प्लॉट)

मैरेज हॉल 12.20मीटर1000वर्गमीटर

सिनेमा, मल्टीप्लेक्स, शॉपिंग माॅल, कन्वेंशन सेंटर, गेम सेंटर 18.30मीटर2000वर्गमीटर

सोशल क्लब एंड एमीनिटीज 12.20मीटर1000वर्गमीटर

मल्टीस्टोर कार पार्किंग 12.20मीटर1000वर्गमीटर

ऑफिस बिल्डिंग 12.20मीटर300वर्गमीटर

प्राइमरी/अपर प्राइमरी स्कूल 12.20मीटर2000वर्गमीटर

हाई स्कूल, आवासीय स्कूल 12.20मीटर6000वर्गमीटर

प्लस टू कॉलेज 12.20मीटर4000वर्गमीटर

डिग्री कॉलेज 12.20मीटर6000वर्गमीटर

टेक्निकल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट 12.20मीटर10000वर्गमीटर

पेट्रोल पंप 12.20मीटर500वर्गमीटर

पब्लिक लाइब्रेरी 12.20मीटर300 वर्ग मीटर

कॉन्फ्रेंस हॉल 18.30मीटर1000वर्गमीटर

कम्युनिटी हॉल 12.20मीटर500वर्गमीटर

नर्सिंग होम 12.20मीटर300वर्गमीटर

होटल, थ्री स्टार से नीचे 12.20मीटर2000वर्गमीटर

होटल, थ्री स्टार से ऊपर 18.30मीटर2000वर्गमीटर

ग्रुप हाउसिंग 12.20मीटर4000वर्गमीटर

व्यवस्थित तरीके से भवन निर्माण के लिए प्लॉट के आकार सड़क की चौड़ाई के हिसाब से बिल्डिंग का निर्धारण किया गया है। 500 वर्ग मीटर से कम के प्लॉट पर रेस्टोरेंट, एलपीजी स्टोरेज, कम्युनिटी हॉल और पेट्रोल पंप आदि नहीं बना सकते हैं। साथ ही सड़क की चौड़ाई न्यूनतम चौड़ाई 12.20 मीटर जरूरी होगी। कुछ अपवाद के मामलों में ऑथोरिटी सरकार से अनुमति लेकर प्लॉट के न्यूनतम आकार को रिवाइज कर सकती है। योजना को पारित करते समय न्यूनतम जम