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चार बिल्डिंगों के अवैध निर्माण टूटेंगे

7 वर्ष पहले
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नगरआयुक्त न्यायालय ने मंगलवार को चार बिल्डिंग के अवैध निर्माण को तोड़ने का आदेश जारी किया है। सभी अवैध घोषित भाग को 30 दिनों के अंदर तोड़ने के लिए भवन मालिक को कहा गया है। इसके साथ ही इन भवनों के अवैध भाग में किसी तरह की नागरीय सुविधा देने के लिए कार्यपालक पदाधिकारी को निर्देश दिया गया है और बिजली कनेक्शन को बंद करने के लिए पेसू को कहा गया है। नगर आयुक्त न्यायालय के आदेश के अनुसार नेहरू नगर, अभिलाषा भवन के सामने रिंकू सिन्हा के बिल्डिंग के जी प्लस टू के ऊपर निर्माणाधीन तीसरा तल्ला तथा सेट बैक में किए गए विचलन को अवैध घोषित किया गया है। वहीं पश्चिमी आनंदपुरी स्थित भूखंड पर बन रही बिल्डिंग में अब तक किए गए निर्माण जी प्लस टू के ऊपर शेष बचे एक तल्ले के निर्माण की भी अनुमति नहीं दी जा सकती है। तीसरे तल्ले के लिए दी गई नक्शे की स्वीकृति को रद्द किया गया है। एएन कॉलेज के पीछे गली नंबर एक रोड नंबर एक में नवीन कुमार द्वारा निर्मित तीसरे मंजिल के टैरेस पर अर्द्ध निर्मित हॉलनुमा संरचना को तोड़ने के लिए कहा गया है। रूकनपुरा गांव, खटाल के नजदीक रूपसपुरा स्थित भूखंड पर पन्नू लाल सिंह द्वारा निर्मित चौथे तल्ले और सेट बैक में विचलन कर किए गए निर्माण को अवैध घोषित किया गया है।