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सिमी के पूर्व महासचिव समेत 6 के खिलाफ आरोप तय

7 वर्ष पहले
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पटनासिविल कोर्ट के प्रथम श्रेणी के न्यायिक दंडाधिकारी संगीता रानी ने स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया (सिमी) के पूर्व प्रदेश महासचिव समेत छह के खिलाफ मंगलवार को आरोप गठित किया।

अदालत ने समनपुरा के रियाजुल मोसाहिद (प्रदेश सचिव), महतवना फुलवारीशरीफ के शेखावत अली (कार्यालय सचिव), नया टोला फुलवारी के जियाउद्दीन अंसारी (सक्रिय सदस्य), भुसौला दानापुर के जावेद आलम (सक्रिय सदस्य), हारून नगर फुलवारी के मंजर परवेज (सक्रिय सदस्य) और दरभंगा के शकील अहमद (सदस्य) के खिलाफ आरोप पढ़कर उन्हें सुनाया। जिसे सभी ने इनकार कर दिया। अदालत ने अभियोजन को अपना गवाह पेश करने के लिए 22 जनवरी 2015 की तिथि निश्चित की है।

भारत के गृह मंत्रालय ने 27 सितंबर 2001 को सिमी को प्रतिबंधित घोषित कर दिया था। प्रतिबंध के आलोक में सिमी का पटना स्थित कार्यालय एग्जीबिशन रोड में छापेमारी की गई थी। जहां से आपत्तिजनक सामान सिमी संबंधित अभिलेख, पोस्टर, बाबरी मस्जिद से संबंधित पेपर कटिंग बरामद किए गए थे। आरोप के अनुसार अभियुक्तगण प्रतिबंध के बावजूद गुप्त बैठकें करके भड़काऊ वक्तव्य दे रहे थे। इस संबंध में गांधी मैदान थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। 16 लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया गया था। उपरोक्त छह को छोड़कर अन्य अभियुक्तों की भगोड़ा घोषित कर दिया गया है।