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आवास बोर्ड अपने फ्लैट-जमीन को करेगा अब फ्री होल्ड
बिहार राज्य आवास बोर्ड ने अपने फ्लैट जमीन आवंटियों को बड़ी राहत देने की तैयारी की है। अब भवनों और जमीनों को फ्री हाेल्ड किया जाएगा। यानी आवंटन स्थायी होगा। अभी तक ये लीज पर आवंटित हैं। फ्री होल्ड के लिए आवास बोर्ड ने प्रस्ताव नगर विकास एवं आवास विभाग को भेजा था। वहां से पास होने के बाद स्वीकृति के लिए वित्त विभाग और विधि विभाग को भेजा गया है। यहां से मंजूरी मिलने के बाद कैबिनेट में रखा जाएगा। कैबिनेट से पास होने के बाद प्रस्ताव लागू हो जाएगा।
...तो आवंटन हो जाएगा रद्द
फ्रीहोल्ड नीति में भी बिल्डिंग बायलॉज का पालन होगा। आवास बोर्ड अगर अवासीय भवन का आवंटन करता है अौर इसका उपयोग व्यावसायिक प्रतिष्ठान में होता है तो आवंटन रद्द कर दिया जाएगा।
25 हजार आवंटियोंको इसका मिलेगा लाभ
पटना,आरा, सासाराम, गया, छपरा, भागलपुर और पूर्णिया में आवास बोर्ड के लगभग 25 हजार आवंटी हैं। वे अपना मकान और जमीन को फ्री हाेल्ड करा सकेंगे। इसके लिए भवन या जमीन की वर्तमान बाजार कीमत का एक से दो प्रतिशत आवास बोर्ड में जमा करना होगा। जांच के बाद फ्री होल्ड की मंजूरी दी जाएगी। एक अनुमान के आधार पर राज्य में आवास बोर्ड की सभी जमीनों और निर्माणों के फ्री होल्ड होने पर लगभग 27 सौ कराेड़ रुपए आवास बोर्ड मिलेंगे।
सरकार फ्री होल्ड आवंटन नीति को जल्द ही लागू करने का प्रयास कर रही है। इसे लागू होने से पुराने आवंटियों के साथ सभी को लाभ मिलेगा। इसके लिए सभी कानूनी अड़चनों को दूर करने के बाद प्रस्ताव को जल्द ही कैिबनेट में रखा जाएगा। -सम्राट चौधरी, नगरविकास एवं आवास मंत्री, बिहार सरकार
फ्री हाेल्ड नीति लागू होने पर जमीन या फ्लैट बेचने पर लाभांश आवास बोर्ड को नहीं देना होगा। खरीद-बिक्री के अलावा सभी तरह के नियम पुराने ही रहेंगे।
आवास बोर्ड नए आवंटियों को फ्री होल्ड और लीज होल्ड का विकल्प देगा। यानी लीज होल्ड पर किसी फ्लैट का कीमत 50 लाख है तो फ्री होल्ड पर इससे कुछ ज्यादा देना पड़ेगा। फ्री हाेल्ड आवंटन नीति में खरीद-बिक्री के अलावा सभी प्रकार का नियंत्रण आवास बोर्ड के पास ही रहेगा। अभी आरा में आवास बोर्ड नए भवन बनाने जा रहा है। वहीं, दीघा में 400 एकड़ में टाउनशिप बनाने की भी योजना है। यहां भी लोगों को दोनों विकल्प मिलेगा।
आवास बोर्ड भवनों और जमीन का आवंटन 90 साल सामान्य और 90 साल के परपिच्युअल