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अपील खारिज

7 वर्ष पहले
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अब पटना नगर निगम में शामिल होगा पाटलिपुत्र

पाटलिपुत्रअब पटना नगर निगम में शामिल होगा। निगम की सभी तरह की सेवाओं के बदले निगम टैक्स की वसूली भी करेगा।

निगम के अधिवक्ता मधेश्वर शर्मा ने बताया कि अतिरिक्त जिला न्यायाधीश ने पाटलिपुत्र हाउसिंग सोसायटी द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया है। तत्कालीन नगर आयुक्त कुलदीप नारायण ने 12 अगस्त 2014 को पटना नगर निगम के क्षेत्र विस्तार के लिए नगर विकास एवं आवास विभाग के सचिव को पत्र लिखा था। पाटलिपुत्र कॉलोनी, मैनपुरा और दीघा भौगोलिक, आर्थिक एवं जनसंख्या के दृष्टिकोण से शहरी क्षेत्र जैसे हैं तथा यह तीन तरफ से नगर निगम से और उत्तर की ओर गंगा नदी से घिरा है। निगम द्वारा मूलभूत सुविधाएं यहां मिलती हैं। इसके बावजूद यह निगम में नहीं था।