शिक्षा विभाग ने दावा अस्वीकृत किया
पटना|अवर शिक्षासेवा (प्राथमिक शाखा) के अधिकारियों को बिहार शिक्षा सेवा में शामिल करने के दावे को शिक्षा विभाग ने अस्वीकृत कर दिया है। इसे लेकर आदेश विभाग के प्रधान सचिव आरके महाजन ने जारी किया है। इसमें कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश केवल शिक्षण शाखा के लिए मान्य है, जिसे अंतिम रूप दिया जा चुका है। अत: उक्त दावा स्वीकार्य योग्य नहीं है।