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धान खरीद के 48 घंटों के भीतर करना होगा भुगतान

6 वर्ष पहले
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धानखरीद के 48 घंटे के भीतर किसानों को खरीद मूल्य का भुगतान करना होगा। कई पैक्सों के खिलाफ किसानों ने प्रशासन से शिकायत की है कि धान खरीद के बाद भी उन्हें भुगतान नहीं किया जा रहा है।

डीएम अभय कुमार सिंह ने सभी पैक्सों को निर्देश जारी किया है कि सरकार के दिशा-निर्देश का हर हाल में अनुपालन कराया जाए। सरकार ने किसानों को धान खरीद के 48 घंटे के भीतर खरीद राशि उपलब्ध कराने का आदेश दिया है। डीएम ने जिला सहकारिता पदाधिकारी प्रबंध निदेशक, सहकारिता बैंक को निर्देश दिया है कि किसानों को निर्धारित समय पर राशि का भुगतान नहीं करने वाले पैक्सों के खिलाफ कार्रवाई की जाए।

डीएम ने सभी पैक्सों को निर्देश जारी किया है कि वे किसानों से सीधे धान की खरीद कराएं। केवल क्रय केंद्र तक धान लाने वाले किसानों से खरीदने वाले पैक्स कार्रवाई के दायरे में आएंगे। डीएम ने कहा कि बाजार में किसानों को धान लाने में परिवहन खर्च ढुलाई खर्च का वहन करना पड़ता है। किसानों पर अतिरिक्त बोझ डालना उचित नहीं है। डीएम ने कहा कि ऐसा करने वाले पैक्सों को कार्रवाई के दायरे में लाया जाएगा। जांच के क्रम में पाया गया है कि बख्तियारपुर, अथमलगोला, बाढ़, मोकामा, घोषवरी, दनियावां आदि प्रखंडों में धान खरीद की गति अभी तक धीमी है। कई प्रखंडों में यह अभी शुरू ही हो पाई है। इन प्रखंडों पर जिला सहकारिता पदाधिकारी को स्वयं नजर रखने को कहा गया है।