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रिजर्वेशन क्लर्क को 7 वर्ष की सजा

7 वर्ष पहले
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पटना। सिविलकोर्ट के सीबीआई के विशेष न्यायाधीश विजय कुमार श्रीवास्तव ने रेलवे टिकट जारी करने में हेराफेरी के जुर्म में रिजर्वेशन क्लर्क को 7 वर्ष की कठोर सजा के साथ 20 हजार रुपए का अर्थदंड भी सुनाया है। गौरतलब है कि विशेष न्यायाधीश ने 12 सितंबर को दोषी करार देने के बाद सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए सोमवार को तिथि निर्धारित की थी। विशेष न्यायाधीश ने मोहनपुर नवहट्टा, सहरसा के राजकुमार को भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत दोषी करार देने के बाद यह सुनाई है। सीबीआई के विशेष लोक अभियोजक वरुण कुमार द्विवेदी ने अदालत में कुल 21 गवाह पेश किए। अदालत ने गवाहों का बयान एवं अभिलेख पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर यह सजा सुनाई। आरोप के अनुसार 26 जून से 5 जुलाई 2007 के बीच कटिहार रेलवे स्टेशन के तत्कालीन रिजर्वेशन क्लर्क राजकुमार ने कम्प्यूटर से टिकट जारी करने में हेराफेरी कर रेलवे को 2 लाख 77 हजार रुपए का घाटा पहुंचाया था।