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डीएसपी को झूठ बोलने की आदत हो गई : कोर्ट

7 वर्ष पहले
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हाईकोर्टने सोमवार को पटना की डीएसपी (विधि व्यवस्था) ममता कल्याणी को फटकार लगाई। वर्ष 2011 में एक नाबालिग लड़की से कोतवाली थाना क्षेत्र में सामूहिक दुष्कर्म किया गया था। उसी मामले में जमानत के लिए एक अभियुक्त शंकर रावत ने अर्जी दायर की थी। कोर्ट ने इस मामले में केस डायरी की मांग की थी। लेकिन, पुलिस ने उसे पेश किया। इस पर कोर्ट ने कहा कि डीएसपी को झूठ बोलने की आदत-सी हो गई है। एसएसपी की ओर से भी कोर्ट को बताया गया कि डीएसपी को कई बार केस डायरी पेश करने के लिए स्मारित किया गया था। कोर्ट ने 14 अक्टूबर को डीएसपी को शोकॉज दायर कर बताने के लिए कहा कि अवमानना के लिए उन्हें क्यों दंडित किया जाए। इसके पहले भी डीएसपी को हाईकोर्ट से फटकार लग चुकी है।

जमानत अर्जी से संबंधित एक अन्य मामले में हाईकोर्ट ने सीतामढ़ी के मौजूदा एसपी नवल किशोर सिंह तथा तत्कालीन एसपी पंकज सिन्हा, जो अभी सहरसा में कार्यरत हैं, को फटकार लगाई है।

पटना| मुजफ्फरपुररेलवे ओवर ब्रिज के नीचे की सड़क को बंद किए जाने पर हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। कोर्ट ने कहा कि सड़क को जाम नहीं किया जा सकता है। सड़क को चालू कराने की मांग को लेकर दायर पीआईएल की सुनवाई न्यायमूर्ति वीएन सिन्हा तथा न्यायमूर्ति पीके झा की खंडपीठ ने की। कोर्ट में ओवर ब्रिज से संबंधित नक्शा पेश किया गया था जिसमें कुछ त्रुटियां पाई गईं। कोर्ट ने उसे वापस करते हुए त्रुटि रहित नक्शा पेश करने का निर्देश दिया। कोर्ट को बताया गया कि ओवर ब्रिज के नीचे रेलवे लाईन के दोनों ओर दीवाल बना दी गई है जिसके कारण सड़क बंद हो गई है। इसका फायदा उठाकर लोगों ने सड़क का अतिक्रमण कर दुकानें बना ली हैं। कोर्ट ने कहा कि सड़क को अतिक्रमण मुक्त कर फिर से चालू कराया जाएगा। मामले पर 22 सितंबर को सुनवाई होगी।

पटना|नालंदा केनव निर्वाचित सांसद कौशलेंद्र कुमार के निर्वाचन की वैधता को चुनौती देने वाली चुनाव याचिका पर पटना हाईकोर्ट में सोमवार को सुनवाई नहीं हो सकी। न्यायमूर्ति किशोर कुमार मंडल एनडीए के पराजित उम्मीदवार डॉ. सत्यानंद शर्मा की चुनाव याचिका पर अब 22 को सुनवाई होगी। याचिका में गत लोकसभा चुनाव में गड़बड़ी किए जाने का आरोप लगाया गया है।