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लीज डीड उल्लंघन मामले में चार से निगम ने मांगा स्पष्टीकरण

7 वर्ष पहले
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बीबीजाेहरा अहमद एवं अन्य चार के खिलाफ लीज डीड उल्लंघन के मामले में नगर निगम ने स्पष्टीकरण मांगा है। मामला एसकेपुरी 224 भूखंड का है।

नगर आयुक्त कुलदीप नारायण ने आदेश दिया है कि सभी पांचों आवेदक यह स्पष्टीकरण दें कि क्यों नहीं मूल लीज की कंडिका 11 के उल्लंघन के अारोप में लीज डीड की कंडिका 14 एवं पीआरडीए लैंड डिस्पोजल रूल 1978 के आलोक में लीज डीड रद्द कर दी जाए एवं नामांतरण आवेदन अस्वीकृत कर दिया जाए। सभी आवेदक 14 दिनों के अंदर स्पष्टीकरण दें।

यदि 13 अक्टूबर, 2014 तक निगम को स्पष्टीकरण नहीं मिलता है तो यह माना जाएगा की उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना और वैसी स्थिति में मामले में अंतिम आदेश पारित कर दिया जाएगा।

निगम की मानें तो लीज डीड का निबंधन 18 दिसंबर, 2008 से सैयद शौकत इमाम के साथ किया गया था। सैयद शौकत इमाम की मृत्यु 14 दिसंबर, 2011 को होने के बाद बीबी जाहरा अहमद एवं अन्य चार आवेदकों ने नामांतरण के लिए आवेदन दिया। नामांतरण आवेदन पर आगे की कार्रवाई करने के क्रम में यह प्रकाश में आया कि पांचों आवेदकों ने मेसर्स सिन्हा प्रॉपर्टी डेवलपर्स के साथ डेवलपमेंट एग्रीमेंट हस्ताक्षर किया गया है, जिसमें उक्त भूखंड पर अपार्टमेंट निमार्ण कर 50-50 प्रतिशत शेयर का समझौता किया है।