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बकायेदारों से किस्त पर बिजली बिल वसूलेगी कंपनी, भेजा आयोग को प्रस्ताव

7 वर्ष पहले
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आम उपभोक्ता रखें अपना पक्ष

एक वर्ष पहले बंद हुआ था सिस्टम

बिजलीबिल बकाया रखने वाले उपभोक्ताओं से बिल की वसूली इंस्टॉलमेंट पर की जाएगी। इसके लिए साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी एवं नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ने बिहार विद्युत विनियामक आयोग के समक्ष आवेदन दिया है। विद्युत कंपनियों द्वारा दिए गए आवेदन पर विनियामक आयोग 26 सितंबर को 11 बजे से विद्युत भवन स्थित अपने कोर्ट में जनसुनवाई करेगा। इस दौरान आम उपभोक्ता अपनी बात को आयोग के समक्ष सीधे रख सकते हैं।

प्रस्ताव के अनुसार साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी एवं नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ने 5,000 से ज्यादा बिजली बिल का बकाया रखने वाले कुटीर ज्योति (बीपीएल ग्रामीण उपभोक्ता), ग्रामीण घरेलू उपभोक्ता एवं ग्रामीण वाणिज्यिक उपभोक्ताओं का बिजली बिल स्टॉलमेंट पर वसूलेगा। इसी तरह 25,000 से ज्यादा बिजली बिल बकाया रखने वाले शहरी घरेलू उपभोक्ता, चेरिटेबल ट्रस्ट (मंदिर, मस्जिद, गुरुद्धारा), शहरी वाणिज्यिक उपभोक्ताओं एवं 50,000 से ज्यादा बिजली बिल बकाया रखने वाले औद्योगिक उपभोक्ता, 25 एचपी के औद्योगिक उपभोक्ता एवं 25 एचपी से ज्यादा के औद्योगिक उपभोक्ता 25 प्रतिशत बकाया बिजली बिल जमा कर शेष 75 प्रतिशत राशि का पांच किस्तों में जमा कराएंगे। इसके बाद बकाएदार बिजली उपभोक्ताओं का बिजली कनेक्शन जोड़ दिया जाएगा।

बिहार विद्युत विनियामक आयोग के उपसचिव लक्ष्मण भगत ने कहा कि जनसुनवाई के दौरान आम उपभोक्ता अपनी बातों को बिहार विद्युत विनियामक आयोग के समक्ष रख सकते हैं। बीआईए, बिहार चैंबर ऑफ कॉमर्स सहित अन्य संगठन के सदस्य प्रस्ताव पर विचार रख सकते हैं।

विद्युत कंपनी ने एक वर्ष पहले इंस्टॉलमेंट सिस्टम को बंद कर वन टाइम सेटलमेंट स्कीम (ओटीसी) लाई थी। इस स्कीम के माध्यम से विद्युत कंपनी लगभग डेढ़ हजार करोड़ रुपए की वसूली की, जबकि बकाया लगभग 5 हजार करोड़ थी। शेष साढ़े तीन हजार रुपए करोड़ वसूली करने के लिए विद्युत कंपनी ने फिर पुराने प्रस्ताव को मंजूरी के लिए बिहार विद्युत विनियामक आयोग के समक्ष भेजा है।