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न्यायिक सेवा परीक्षा का रिजल्ट रद्द, आदेश सुरक्षित

7 वर्ष पहले
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पटना¿ हाईकोर्टने 28वीं न्यायिक सेवा के अंतिम परीक्षाफल को रद्द कर दिया। बगैर आरक्षण दिए नए सिरे से परीक्षा कराने को लेकर दायर याचिकाओं पर आदेश सुरक्षित कर लिया। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति इकबाल अहमद अंसारी एके त्रिवेदी की खंडपीठ ने की। याचिकाकर्ता की ओर से दलील दी गई कि राज्य सरकार ने न्यायिक सेवा में आरक्षण का जो प्रावधान किया था उसे हाईकोर्ट की ही खंडपीठ ने रद्द कर दिया। ऐसे में आरक्षण प्रावधान के तहत नियुक्ति नहीं हो सकती है।

न्यूज इनबॉक्स