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अधिकार िदलाने के लिए लीगल सेल का गठन

7 वर्ष पहले
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कामगारों को अधिकार दिलाने के लिए मंगलवार को बिहार घरेलू कामगार कल्याण ट्रस्ट ने लीगल सेल का गठन किया है। कुल्हड़िया कॉम्पलेक्स में आयोजित सभा को संबोधित करते हुए पटना उच्च न्यायालय के वरीय अधिवक्ता अलका वर्मा ने कहा कि संगठित नहीं होने के कारण घर-घर काम करने वाली नौकर-दाई का शोषण बड़े लोगों द्वारा किया जा रहा है।

घरों में काम करने वाली दाई एक सप्ताह के लिए हड़ताल पर चली जाएं तो कई घरों में खाना नहीं बनेगा। संविधान के अनुसार गरीब हो या अमीर सबको जीने का बराबर अधिकार है। इस नाते घरों में काम करने वाली घरेलू महिलाओं को साप्ताहिक छुट्टी, बीमारी पारिवारिक उत्सव के दौरान छुट्टी मिलनी चाहिए। इसका पैसा मालिकों द्वारा नहीं काटा जाए। यदि ऐसा नहीं हो रहा तो यह शोषण के दायरे में आता है। उन्होंने कहा कि जो घरेलू कामगार महिलाएं मकान मालिकों के आतंक से परेशान है वो लीगल सेल के पास अपनी बात बगैर पैसा दिए रख सकती है। बिहार घरेलू कामगार कल्याण ट्रस्ट का लीगल सेल महिलाओं को कानूनी अधिकार दिलाने के लिए कानूनी लड़ाई लड़ेगा। इस मौके पर संगठन के राज्य समन्वयक सी. लीमा, सुषमा खाखा, अल्पकालीन घरेलू कामगार नीरू देवी, सरोज हेम्ब्रम, पीटर सहित दर्जनों घरेलू कामगार महिलाएं उपस्थित थी।

घरेलू कामगारों के लिए कानूनी निराकरण पर परिचर्चा में भाग लेती महिलाएं।