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अशोक राजपथ बेली रोड से अतिक्रमण हटाएं

6 वर्ष पहले
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हाईकोर्टने मुजफ्फरपुर सहित राज्य के तमाम रेलवे ओवर ब्रिज के नीचे बनी अवैध दुकानों के साथ ही पटना के बेली रोड, अशोक राजपथ तथा अन्य सड़कों पर अवैध रूप से लगाई गई दुकानों को हटाने का निर्देश सरकार को दिया है। न्यायमूर्ति वीएन सिन्हा न्यायमूर्ति प्रभात कुमार झा की खंडपीठ ने चंद्रकिशोर पराशर, धर्मेंद्र कुमार तथा अन्य, शिवकुमार सिंह तथा शशिनाथ ठाकुर अन्य की ओर से दायर पीआईएल को निष्पादित करते हुए यह फैसला सुनाया। खंडपीठ ने पहले फैसला सुरक्षित रख लिया था। याचिकाकर्ताओं की दलील दी थी कि अतिक्रमण से सड़कों पर चलना मुश्किल हो गया है। कोर्ट ने कहा कि आरओबी और सड़कों के किनारे अवैध रूप से लगाई गई सभी दुकानों को नहीं हटाए जाने के कारण आमलोगों को परेशानी हो रही है। लेकिन अतिक्रमण को नहीं हटाया जा रहा है।