पटना. शहर में गंगा बांध के उत्तर किसी भी तरह के निर्माण पर रोक लगा दी गई है। खाली भूमि हो या भवन उसमें किसी तरह का नया निर्माण नहीं किया जाएगा। यह आदेश नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के इस्टर्न जोन बेंच ने सोमवार को दिया है। इस आदेश की प्रति पटना नगर निगम को उपलब्ध करा दी गई है। नगर निगम ने आदेश के आधार पर सभी भूमि व भवन मालिकों को नोटिस जारी करने का फैसला लिया है।
नगर आयुक्त कुलदीप नारायण ने बताया कि नोटिस के बाद अगर किसी तरह का निर्माण किया गया तो दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। नोटिस के लिए खाली भूमि व भवन मालिकों की सूची तैयार की जा रही है। जन भवनों पर निगरानी वाद चल रहा है, उन्हें भी नोटिस दी जाएगी।
निर्माण है खतरनाक
नगर अायुक्त ने बताया कि गंगा बांध के उत्तर में हो रहे निर्माण पर पहले भी रोक लगाई जा चुकी है। कुछ मामले हाईकोर्ट में विचाराधीन हैं। उन्होंने बताया कि गंगा के किनारे किसी तरह का निर्माण खतरनाक है। वहां बेसमेंट या निचले तल्ले पर पानी भरने का डर रहता है। कभी भी ड्रेनेज सिस्टम चौक कर सकता है। इसके अलावा मिट्टी भुरभुरी होती है जिससे मजबूती पर असर पड़ता है।
अधिग्रहण की भी तैयारी
इधर, नगर विकास एवं आवास विभाग ने बांध के उत्तर की जमीन के अधिग्रहण की भी तैयारी की है। नगर निगम को इस संबंध में भी निर्देश दिया जा चुका है। अधिग्रहण के बाद पटना के मास्टर प्लान को अाधार मान कर नगर निगम की ओर से खुद वहां निर्माण कराया जाएगा।