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हाई कोर्ट के फैसले को मुख्य न्यायाधीश ने बदला, नीतीश बने रहेंगे विधान सभा के नेता

6 वर्ष पहले
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पटना. हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने गुरुवार को कोर्ट की ओर से दिए गए फैसले को पलटते हुए नीतीश को सदन का नेता बरकरार रखा है। हाईकोर्ट ने ही गुरुवार को नीतीश कुमार को जदयू विधानमंडल दल का नेता चुने जाने पर रोक लगा दी थी।
हाईकोर्ट ने नीतीश कुमार को विधानमंडल दल का नेता बनाए जाने पर सवाल उठाते हुए स्‍पीकर के फैसले पर भी रोक लगा दी थी। कल के फैसले पर पटना उच्च न्यायलय के मुख्य न्यायाधीश ने रोक लगाते हुए नीतीश कुमार को सदन का नेता बरकरार रखा है। कोर्ट के इस फैसले के बाद नीतीश कुमार अब सदन का नेता बने रहेंगे। जदयू नेता पीके शाही ने कोर्ट के फैसले के बाद मीडिया से बात की। उन्होंने लोगों को कोर्ट में लिए गए फैसले के बारे में बताया।