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होल्डिंग टैक्स पर लगने वाले सूद माफ, मोकामा नगर परिषद ने लिया ये फैसला

7 वर्ष पहले
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मोकामा। बकाए होल्डिंग टैक्स पर लगने वाले सूद को पूरी तरह माफ करने का फैसला मोकामा नगर परिषद ने लिया है। मोकामा नगर परिषद के इस फैसले का लाभ हजारों लोगों को मिलेगा। सरकारी भवनों और कार्यालयों को हालांकि सूद माफी की योजना का लाभ नहीं मिलेगा। नगर परिषद के इस फैसले का लाभ आम लोग 31 दिसंबर तक उठा सकेंगे।
नगर परिषद की पिछले दिनों आयोजित बैठक में कई वार्ड पार्षदों की राय थी कि आम जनता पर होल्डिंग टैक्स का बोझ वैसे भी ज्यादा है और पुराने बकाए पर लगने वाले सूद के कारण लोग होल्डिंग टैक्स जमा नहीं कर पा रहे हैं। उस बैठक में मोकामा विधायक अनंत सिंह भी मौजूद थे।
वार्ड पार्षद लाला गणेश प्रसाद ने बताया कि वार्ड पार्षदों की सहमति और विधायक अनंत सिंह की सलाह पर नगर परिषद ने फैसला लिया कि बकाए होल्डिंग पर लगने वाले सूद को पूरी तरह से माफ कर दिया जाय।
नगर परिषद के टैक्स दारोगा अनिल कुमार ने बताया कि होल्डिंग टैक्स भुगतान करने के प्रति लोगों का आकर्षण बढ़ा है हालांकि अभी भी हजारों लोगों ने टैक्स जमा नहीं किया है। नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी बी एन सिंह ने कहा कि सूद माफी की योजना 31 दिसंबर तक जारी रहेगी और नगर परिषद क्षेत्र में निवास करने वाला हर व्यक्ति इस अवधि में बकाए होल्डिंग टैक्स को जमा कर सूद माफी का लाभ ले सकता है।
कार्यपालक पदाधिकारी ने बताया कि सूद माफी के बाद भी बकाए होल्डिंग टैक्स के भुगतान में यदि लोग रुचि नहीं लेंगे तो नगर परिषद बकाएदारों के खिलाफ कार्रवाई भी करेगा।

तीन करोड़ बकाया है
होल्डिंग टैक्स के तौर पर नगर परिषद का तीन करोड़ बाईस लाख रुपए सरकारी और निजी भवनों संपत्तियों पर बकाया है। नगर परिषद सूत्रों की मानें तो सरकारी प्रतिष्ठानों और कार्यालयों पर नगर परिषद का डेढ़ करोड़ रुपए बकाया है। नगर परिषद के इस फैसले से हर सरकारी विभाग को अलग रखा गया है। सरकारी विभागों को बकाए होल्डिंग टैक्स पर लगने वाले सूद को भी जमा करना होगा। निजी भवनों संपत्तियों पर नगर परिषद का एक करोड़ 71 लाख रुपए बकाया है।