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होल्डिंग टैक्स नहीं देने वालों पर सख्ती का नियम ही अटका दिया

8 वर्ष पहले
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पटना. होल्डिंग टैक्स नहीं देने वालों पर शिकंजा कसने के लिए बनाए गए रेगुलेशन को भी विभाग ने 8 महीने से रोक रखा है। गुरुवार को नगर आयुक्त कुलदीप नारायण ने एक बार फिर से इसके लिए नगर विकास एवं आवास विभाग के सचिव को रिमाइंडर भेजा है। इसके अनुसार, टैक्स नहीं देने वालों को पहले नोटिस दिया जाएगा। उसके बाद भी टैक्स नहीं दिया तो वारंट जारी होगा। जितना बकाया है, उतने की संपत्ति जब्त होगी। निगम की ओर से मिलने वाली सभी सुविधाएं भी बंद कर दी जाएंगी। विभाग से रेगुलेशन को मंजूरी मिलने के बाद लागू किया जाएगा। अभी होल्डिंग टैक्स की दर निगम ने खुद तय की है। सड़कों के हिसाब से टैक्स लगता है। कोई नियमावली नहीं बनी है। इस कारण टैक्स नहीं देने वालों पर निगम कोई कार्रवाई नहीं कर पाता है।

कब भेजा गया रेगुलेशन
पटना नगर निगम कर तथा गैर कर राजस्व वसूली विनियमन 2012, मई में बोर्ड की बैठक से पारित हुआ
निगम ने स्वीकृति के लिए जून माह में नगर विकास एवं आवास विभाग को, : निगम ने जुलाई माह में स्वीकृति के लिए एक रिमाइंडर भेज :जनवरी 2014 में निगम आयुक्त ने एक बार फिर से रिमाइंडर भेजा है।

रेगुलेशन में क्या-क्या है
होल्डिंग टैक्स जमा नहीं करने वालों को नोटिस दिया जाएगा। उसके 21 दिन के अंदर अगर भुगतान नहीं किया गय तो नगर आयुक्त उस व्यक्ति की उतनी चल संपति को जब्त करने और बेचने का आदेश दे सकता है, जितनी राशि बकाया है।

नियमावली नहीं होने से टैक्स वसूलने में परेशानी आ रही है। जून में रेगुलेशन भेजा गया था। जुलाई में रिमाइंडर भी भेजा गया। स्वीकृति नहीं मिली है।
शशांक शेखर सिन्हा, डिप्टी कमिश्नर, नगर निगम