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सदस्यता समाप्त करने के मामले में जदयू के चार बागी विधायकों को फिर तारीख

7 वर्ष पहले
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पटना. जदयू के चार बागी विधायकों की सदस्यता समाप्त करने संंबंधी मामले में एक बार फिर नई तारीख 27 सितंबर मिल गई है, जबकि चार बागी विधायकाें के मामले में विधानसभा अध्यक्ष ने फैसला सुरक्षित कर लिया है। ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू सहित चार विधायकों की ओर से उनके वकील ने 17 पन्ने में अपना लिखित जवाब दिया है। मंगलवार को विधानसभा अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी को सुनवाई करने के लिए आना था, लेकिन वे नहीं आए। नतीजतन चार बागी विधायकों की ओर से उनके वकील ने लिखित जवाब विधानसभा के प्रभारी सचिव हरेराम मुखिया को सौंप दिया।
विधानसभा अध्यक्ष के निर्देश के आलोक में जदयू के बागी विधायक ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू, रवींद्र राय, नीरज बबलू और राहुल शर्मा ने हाईकोर्ट के वकील शशिभूषण कुमार मंगलम के माध्यम से जवाब स्पीकर के कोर्ट को सौंपा। मजे की बात यह रही कि बागी विधायक अजीत कुमार को छोड़
कर न तो सात अन्य बागी मंगलवार को विधानसभा आए और न ही स्पीकर। सत्ताधारी दल की ओर से संसदीय कार्य मंत्री श्रवण कुमार जरूर मौजूद थे।
अगली सुनवाई 27 को
सूत्रों के अनुसार 17 पन्नों में मिले जवाब की समीक्षा करने के बाद स्पीकर विधायक ज्ञानू, रवींद्र राय, बबलू और शर्मा के मामले में निर्णय देंगे। 27 सितंबर को विधायक सुरेश चंचल, अजीत कुमार, पूनम देवी और राजू सिंह को भी लिखित जवाब पेश करने के लिए कहा गया है।