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कैबिनेट के फैसले : मांस-मछली की बिक्री के लिए लेना होगा लाइसेंस

7 वर्ष पहले
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पटना. पटना नगर निगम इलाके में पशु मांस, मछली और कुक्कुट बिक्री के लिए लाइसेंस लेना होगा। आदेश जारी होने बाद खुले में और बिना लाइसेंस के मांस-मछली की बिक्री नहीं होगी। कारोबारियों को लाइसेंस के लिए सालाना दो हजार रुपये देना होगा। वहीं, बीपीएल परिवार के ऐसे कारोबारी को लाइसेंस के लिए शुल्क नहीं देना होगा। पटना नगर निगम (पशु मांस, मछली और कुक्कुट बिक्री) लाइसेंस अधिनियम को मंगलवार को कैबिनेट में मंजूरी दी गई है।
आरा में बनेंगे 1054 फ्लैट :
राज्य आवास बोर्ड आरा के दलपतपुर में 1054 फ्लैट का निर्माण कराएगा। इसके लिए 16.5 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया गया है। एक, दो और तीन बीएचके वाले फ्लैट के निर्माण पर 475 करोड़ रुपए खर्च होंगे। कैबिनेट ने फिलहाल इसके निर्माण को प्रशासनिक स्वीकृति दे दी है।
अन्य फैसले
औद्योगिक प्रोत्साहन नीति के तहत उद्यमियों को वैट प्रतिपूर्ति के लिए 390 करोड़
कृषि विश्वविद्यालय और कॉलेजों के शिक्षक-शिक्षकेतरकर्मियों को मॉडीफाइड एसीपी
कमांड क्षेत्र विकास और जल प्रबंधन के लिए 115 करोड़
मुख्य सचिव के ओएसडी को एक वर्ष का एक्सटेंशन
एयरपोर्ट पर तैनात सेवानिवृत डीएसपी अशोक कुमार खरे को 31 अगस्त 2017 तक एक्सटेंशन
गन्ना विकास कार्यक्रम के लिए 104 करोड़ रुपए
शिवहर-मीनापुर पथ के लिए 21.37 करोड़ रुपए
वन भूमि पर भूजल संरक्षण और वनरोपण के लिए 77 करोड़ रुपए
उर्दू अकादमी को 38 लाख रुपए
पिछड़ा वर्ग आयोग को 1.93 करोड़ रुपए
सवर्ण आयोग को 2.03 करोड़ रुपए
महादलित आयोग को 1.83 करोड़ रुपए
राज्य खेल प्राधिकरण को 1 करोड़ रुपए
गोशालाओं को 20-20 लाख रुपए
भ्रमणशील चिकित्सा पदाधिकारी डॉ. सुनील कुमार पटेल की नियुक्ति रद्द
जजों की चिकित्सा और प्रतिपूर्ति की प्रक्रिया सरल
गोपालगंज के तत्कालीन जिला प्रोग्राम पदाधिकारी रंजीत प्रसाद को अनिवार्य सेवानिवृत्ति
(प्रतीकात्मक चित्र)