पटना | राज्य कर्मियों की विवाहित बेटियों को भी अनुकंपा का लाभ मिलेगा। शर्त है कि उसके अलावा कोई अन्य आश्रित न हो। इसके लिए सामान्य प्रशासन विभाग ने 1991 के आदेश में संशोधन करने को कहा है। 1991 में विभाग ने मृत सरकारी सेवक की पत्नी, पुत्र, अविवाहित पुत्री और पुत्र की विधवा पत्नी को आश्रितों की सूची में रखा था।
2005 में दत्तक पुत्र और विवाहित दत्तक पुत्री को भी जोड़ा। फिर अविवाहित मृत कर्मी की विधवा मां, छोटा भाई व अविवाहित छोटी बहन को शामिल किया था। 2010 में तलाकशुदा पत्नी और परित्यक्ता बेटी को भी आश्रित माना गया था।