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दवा खरीद घोटाला : कार्रवाई की रिपोर्ट नहीं दी, अवमानना का मामला दायर

7 वर्ष पहले
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पटना. दवा खरीद घोटाले को लेकर पटना हाईकोर्ट में अवमानना का मामला दायर किया गया है। इसमें मुख्य सचिव, स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव, विकास आयुक्त-सह-चेयरमैन, बीएमएसआईसीएल, निगरानी आयुक्त, प्रधान सचिव, वित्त, महालेखाकार (ऑडिट), बिहार, स्टेट हेल्थ सोसायटी के कार्यकारी निदेशक तथा बीएमएसआईसीएल के एमडी को प्रतिवादी बनाया गया है। अवमानना की अर्जी वकील अरविंद कुमार सिंह की ओर से वकील राजीव सिंह ने दायर की है।

गत 24 जुलाई को न्यायमूर्ति वीएन सिन्हा व न्यायमूर्ति पीके झा की खंडपीठ ने मो. शहनवाज अली की लोकहित याचिका पर स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव को निर्देश दिया था कि वे बीएमएसआईसीएल तथा बिहार हेल्थ सोयायटी को नोटिस जारी कर उनसे पूछें कि जिस दर पर दवा तथा सर्जिकल सामान की खरीद उनके द्वारा की गई है उसे वे कैसे उचित बताते हैं। कोर्ट ने यह भी कहा कि यदि प्रधान सचिव को लगता है कि दवा और सर्जिकल सामान की खरीद अधिक मूल्य पर की गई है तथा बीएमएसआईसीएल उसे सही ठहराने में नाकाम है तो उनके खिलाफ उचित कार्रवाई करें। अवमानना की अर्जी में कहा गया है कि एक महीने की समय सीमा बीत जाने के बाद भी प्रधान सचिव ने अदालती आदेश का पालन नहीं किया।