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दुपट्टा खींचा या मिस कॉल किए तो हो सकती है दो साल तक की सजा

7 वर्ष पहले
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पटना. अब मिस कॉल मारकर किसी युवती को परेशान करने पर भी केस दर्ज हो सकता है। दुपट्‌टा खींचने पर हवालात में भी डाला जा सकता है। धारा 356 के तहत इसमें दो साल तक की सजा भी हो सकती है। कमजोर वर्ग की एसपी हरप्रीत कौर ने कानून में हुए संशोधन की जानकारी दी।
राज्य के सभी 40 जिलों में महिला थाना का गठन किया गया है। पटना में दो दिनों की कार्यशाला में उनकी प्रभारी अफसरों को महिलाओं का सशक्तीकरण कैसे करें बताया गया।