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रोक के बाद भी लीज कैंसिल की, राजस्व सचिव को तलब किया
हाईकोर्टकी रोक के बाद भी होटल कारोबारी को 30 सालों के लिए मिली लीज को रद्द करते हुए तोड़-फोड़ करने के खिलाफ अवमानना याचिका दाखिल की गई है। इस पर हाईकोर्ट ने राजस्व सचिव और अतिरिक्त सचिव को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के निर्देश दिए हैं।
रायपुर के श्याम नगर, तेलीबांधा में रहने वाले होटल-रेस्टोरेंट कारोबारी गुरविंदर सिंह चड्डा को 1999 से 2029 तक 30 सालों की लीज पर जमीन का आवंटन किया गया था। कुछ महीने पहले राजस्व विभाग ने लीज कैंसिल करने के लिए नोटिस जारी किया था। इसके खिलाफ दाखिल की गई याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने 31 अक्टूबर को मामले की अगली सुनवाई तक लीज कैंसिल करने पर रोक लगा दी थी। इसके बावजूद 5 दिसंबर 2014 को लीज कैंसिल कर दी, इसके बाद बुधवार को तोड़-फोड़ की कार्रवाई की गई। इस पर कारोबारी ने हाईकोर्ट में अवमानना याचिका लगाई है। मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस संजय के. अग्रवाल की बेंच ने राजस्व सचिव केआर पिस्दा और अतिरिक्त सचिव केसी वर्मा को 22 दिसंबर को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के निर्देश दिए हैं।