हाईकोर्ट बुलाए गए एसीबी के एसपी
आयसे अधिक संपत्ति रखने के मामले में कार्रवाई के चार साल बाद अचानक गिरफ्तार करने पर रायपुर के इंजीनियर ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। मामले के जांच अधिकारी द्वारा संतोषजनक जवाब नहीं दे पाने की वजह से हाईकोर्ट ने एंटी करप्शन ब्यूरो के एसपी को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के निर्देश दिए हैं।
रायपुर नगर निगम में पदस्थ रहे इंजीनियर नरसिंह राठौर के खिलाफ एंटी करप्शन ब्यूरो ने 2010 में आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का मामला बनाया था। उन पर आरोप था कि उन्होंने गलत तरीकों का उपयोग करते हुए चार करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति बनाई है, जबकि राठौर ने आरोपों से इनकार किया था। चार साल पहले मामला दर्ज करने के बाद एसीबी ने पिछले दिनों अचानक कार्रवाई करते हुए राठौर को गिरफ्तार कर लिया। इसके खिलाफ याचिका दायर की गई है। चार साल पहले की गई कार्रवाई में अचानक गिरफ्तारी को गलत बताते हुए कहा गया है कि इसमें सुप्रीम कोर्ट की गाइड लाइन का पालन नहीं किया गया है। हाईकोर्ट ने मामले के जांच अधिकारी को तलब किया था। जांच अधिकारी गिरफ्तारी और संपत्ति को लेकर जानकारी नहीं दे पाए। इस पर जस्टिस संजय के. अग्रवाल की बेंच ने एसीबी के एसपी को शुक्रवार को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के निर्देश दिए हैं।