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11 साल पुराने मामले में 22 को उम्रकैद

6 वर्ष पहले
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जांजगीर | ग्यारहसाल पहले पामगढ़ में हुए बहुचर्चित शराब भट्ठी हत्याकांड की सुनवाई के बाद मंगलवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा बाइस आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। सभी अभियुक्तों को शाम को जिला जेल जांजगीर दाखिल कर दिया गया। उन्हें बिलासपुर सेंट्रल जेल भेजा जाएगा।

सरपंच भी है आरोपी

उम्रकैदकी सजा पाने वालों में राकेश खूंटे हाल ही में ग्राम पंचायत भलवाही का सरपंच निर्वाचित हुआ है। वहीं एक और आरोपी फागूराम जनपद पंचायत पामगढ़ से जनपद सदस्य बना है। अब कोर्ट में दोनों के खिलाफ हत्या का दोष सिद्ध होने के बाद लोक प्रतिनिधित्व कानून के तहत इनका निवार्चन समाप्त हो जाएगा। जिला निर्वाचन दोनों का निर्वाचन रद्द करेगी।

क्या था मामला

चंडीपारापामगढ़ में 9 दिसंबर 2004 की रात शिक्षक महेश खरे, तुलसी और शराब भट्‌टी का कर्मचारी सुरेंद्र सिंह शराब पीने गए भट्‌ठी थे। दूसरे दिन महेश का शव मिला। पूछताछ में भट्‌ठी के हेल्पर पासवान के पास से महेश की टोपी और टार्च मिला। इसके बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने भट्‌ठी कर्मचारियों से मार-पीट की। इसमें एक भट्ठी कर्मचारी की मौत हो गई।