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39 हजार का गबन, मशीन ऑपरेटर को जमानत नहीं
बिलासपुर| कईउपभोक्ताओं से बिजली बिल लेने के बाद विभाग के पास जमा नहीं करवाने वाले एटीपी मशीन ऑपरेटर की जमानत अर्जी हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। उसे 39 हजार 400 रुपए गबन के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।
सुपेला, भिलाई में रहने वाला सुनील छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी में एटीपी ऑपरेटर है। उसे रायपुर के उरला थाना क्षेत्र के तहत बीरगांव में उपभोक्ताओं से बिजली बिल वसूल करने का जिम्मा दिया गया है। उसने कई उपभोक्ताओं से 39 हजार 400 रुपए वसूल करने के बाद विभाग के पास जमा नहीं करवाए। उसे आईपीसी की धारा 409 के तहत मामला दर्ज करने के बाद 3 नवंबर 2014 को गिरफ्तार कर लिया गया था। उसने हाईकोर्ट में जमानत अर्जी दाखिल की थी, इसमें गलत आरोप लगाकर फंसाने की जानकारी दी गई थी। उधर, राज्य शासन की ओर से जमानत देने का विरोध करते हुए बताया गया कि आरोपी से पूरी राशि जब्त की गई थी। हाईकोर्ट ने जमानत अर्जी खारिज कर दी है।