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महावर कंपनी के संचालक अब 11 तक रिमांड पर
बिलासपुर | महावरदवा कंपनी के संचालकों को बिल्हा कोर्ट में पेश नहीं किया जा सका। पुलिस ने बताया, उन्हें लाने के लिए गार्ड नहीं मिले। आरोपी पिता-पुत्र की न्यायिक रिमांड दो बढ़ाकर कोर्ट ने 11 दिसंबर तक कर दी है।
नसबंदी कांड की जांच कर रही चकरभाठा पुलिस को रायपुर की महावर कंपनी के संचालक रमेश महावर उसके बेटे सुमीत महावर से पूछताछ करनी है। दोनों 9 दिसंबर तक न्यायिक रिमांड पर थे। उन्हें मंगलवार को बिल्हा कोर्ट में पेश होना था। चकरभाठा पुलिस के अनुसार दोनों को रायपुर जेल से यहां लाने के लिए गार्ड नहीं मिला, इसलिए पूछताछ नहीं हो पाई। कोर्ट ने उनकी न्यायिक रिमांड की अवधि दो दिन और बढ़ा दी है। शेषपेज|17
शशश\\\'kअबदोनों 11 दिसंबर तक ज्यूडिशियल रिमांड पर रहेंगे। इसी दिन उन्हें पेशी के लिए बिल्हा कोर्ट लाया जाएगा। पुलिस उनसे पूछताछ करेगी। उल्लेखनीय है कि नसबंदी कांड में रायपुर की महावर कंपनी के संचालकों को रायपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया था। इस घटना में जिन महिलाओं की मौत हुई है, उनमें से अधिकांश चकरभाठा क्षेत्र के गांवों की हैं। उन्हें सिप्रोसिन नामक जो दवा दी गई थी, इनकी कंपनी ने ही बनाई थी। चकरभाठा पुलिस ने अभी तक संचालकों से पूछताछ नहीं की है। मंगलवार को पुलिस को दोनों के आने की उम्मीद थी। रायपुर से पुलिस खाली वारंट लेकर आई थी। चकरभाठा टीआई एसएन शुक्ला कहना है दो दिन बाद जब दोनों पेशी में आएंगे तो कोर्ट से दोनों से पूछताछ के लिए पुलिस रिमांड मांगी जाएगी।
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