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सास के खाने में कीटनाशक मिलाया, जमानत नहीं मिली

7 वर्ष पहले
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बिलासपुर | सासके खाने में कीटनाशक मिलाकर जान से मारने का प्रयास करने की आरोपी महिला को हाईकोर्ट से जमानत नहीं मिली। महिला के खिलाफ आईपीसी की धारा 307 के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तार किया गया था।

कोरिया के खडगवा क्षेत्र के बरमपुर गांव की रामकली को अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। जांच में खाने में कीटनाशक होने की पुष्टि हुई। पुलिस ने उसकी बहू सीता (22 वर्ष) को 11 अप्रैल 2014 को गिरफ्तार किया। पांच गवाहों ने उसके खिलाफ बयान दिया। बहू ने आरोप काे झूठा बताते हुए जमानत अर्जी लगाई थी। हाईकोर्ट ने मामले की गंभीरता और पांच गवाहों के बयान के आधार पर जमानत अर्जी खारिज कर दी।

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