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सौंदर्यीकरण और पाथ वे बनाने के खिलाफ याचिकाएं खारिज

7 वर्ष पहले
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बिलासपुर | बिलासपुरके मिनोचा कॉलोनी में सौंदर्यीकरण और पाथ वे बनाने पर रोक की मांग करते हुए लगाई गई याचिकाएं हाईकोर्ट ने खारिज कर दी हैं। मिनोचा कॉलोनी में रहने वाली मंजू देवी मिनोचा, राकेश मिनोचा और किरण मिनोचा ने हाईकोर्ट में याचिकाएं लगाई थी। इसमें कहा गया था कि नगर निगम द्वारा उनकी जमीन पर गैरकानूनी तरीकों से निर्माण करवाया जा रहा है। निगम सौंदर्यीकरण के नाम पर यहां गॉर्डन और पाथ वे का निर्माण करवा रहा है। वहीं मिनोचा कॉलोनी वेलफेयर सोसाइटी द्वारा अवैध तरीके से मंदिर बनवाया जा रहा है। मामले में प्रारंभिक सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया था, साथ ही नगर निगम समेत अन्य को नोटिस जारी किया गया था। मामले में नगर निगम की ओर से पक्ष रखते हुए अतिरिक्त महाधिवक्ता आशुतोष सिंह कछवाहा ने कहा कि यह सिविल कोर्ट का मामला है, इस मामले के निराकरण के लिए कई तथ्यों और साक्ष्यों का विश्लेषण करना जरूरी है। मिनोचा कॉलोनी वेलफेयर सोसाइटी ने 2005 में तत्कालीन मेयर और आयुक्त को पत्र लिखकर गॉर्डन के रखरखाव की मांग की थी। तत्कालीन पार्षद ने इस संबंध में पत्र लिखा था। इसके बाद निगम ने पाथवे और बाउंड्रीवाल के लिए टेंडर जारी किया। अक्टूबर 2010 में इसका वर्कऑर्डर भी हो चुका है। हाईकोर्ट ने तीनों याचिकाएं खारिज करते हुए उन्हें सिविल कोर्ट में मामला प्रस्तुत करने की छूट दी है।

हाईकोर्ट