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रोक के बाद भी लीज कैंसिल कर तोड़-फोड़, 50 लाख हर्जाना मांगा

7 वर्ष पहले
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बिलासपुर | हाईकोर्टकी रोक के बाद भी लीज कैंसिल कर तोड़-फोड़ करने के मामले में 50 लाख रुपए का हर्जाना मांगा गया है। इसके लिए याचिका में संशोधन की अर्जी दाखिल की गई। अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने राजस्व सचिव को तलब किया है।

रायपुर के श्याम नगर, तेलीबांधा में रहने वाले होटल-रेस्टोरेंट कारोबारी गुरविंदर सिंह चड्डा को 1999 से 2029 तक 30 सालों की लीज पर जमीन का आवंटन किया गया था। कुछ महीने पहले राजस्व विभाग ने लीज कैंसिल करने के लिए नोटिस जारी किया था। इसके खिलाफ दाखिल की गई याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने 31 अक्टूबर को मामले की अगली सुनवाई तक लीज कैंसिल करने पर रोक लगा दी थी। इसके बावजूद 5 दिसंबर 2014 को लीज कैंसिल कर दी, इसके बाद बुधवार को तोड़-फोड़ की कार्रवाई की गई। इसपर कारोबारी ने राज्य शासन ने 50 लाख रुपए हर्जाने की मांग की है। इसके लिए याचिका में संशोधन की अर्जी दाखिल की गई है। गौरतलब है कि इस मामले को लेकर लगाई गई अवमानना याचिका पर हाईकोर्ट ने राजस्व सचिव को 22दिसंबर को उपस्थित होने के निर्देश दिए हैं।

हाईकोर्ट