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कानूनी मामलों में थोड़ी सी सावधानी बचाएगी आपको
बिलासपुर | किसीभी नाबालिग के गुम होने या अपहरण होने की स्थिति में संबंधित थाना प्रभारी को एफआईआर दर्ज करना जरूरी होता है। इसी तरह कभी भी कोरे चेक को राशि और तारीख दर्ज किए बगैर दूसरे को नहीं सौंपना चाहिए। ऐसा करने पर इसका दुरुपयोग किया जा सकता है।
कानूनी मार्गदर्शन केंद्र द्वारा आयोजित कार्यक्रम में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव शैलेष शर्मा ने ये बातें कहीं। पैरालीगल वांलिटियर्स की ट्रेनिंग के लिए हुए कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि अपराध रोकने के लिए कानून बनाए जाते हैं। वांलिटियर्स इस बात का ख्याल रखें कि कभी भी किसी निरपराध व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज होने पाए। इस मौके पर उन्होंने घरेलू हिंसा अत्याचार निवारण अधिनियम, दहेज प्रताड़ना अधिनियम, भरण-पोषण अधिनियम समेत अन्य कानूनों की जानकारी दी। कार्यक्रम के अंत में अधिवक्ता मनीष कश्यप ने आभार प्रदर्शन किया।