कोर्ट के आदेश से आरोपी की संपत्ति कुर्क
क्लीनिकमें महिला मरीजों के अश्लील वीडियो बनाने के तीन आरोपी फरारी काट रहे हैं। इनमें एक महिला आरोपी की अंचल संपत्ति को कुर्क करने का आदेश बिलासपुर कलेक्टर को कोर्ट ने जारी किया है।
अवैध रूप से संचालित क्लीनिक में महिला मरीजों के अश्लील वीडियो बनाने के मामले में फरार आरोपियों में से एक महिला की संपत्ति कुर्क की जाएगी। व्यवहार न्यायालय ने इस आशय का आदेश जारी किया है। कलेक्टर को इस आरोपी की संपत्ति को कुर्क करने का आदेश दिया गया है। मंडी चौक में तिवारी क्लीनिक, डाॅ. आरती तिवारी के नाम से खोला गया था। पर उसका संचालन अवैध रूप से उसका पति संजय तिवारी कर रहा था। उस पर आरोप है कि वह क्लीनिक में आने वाली मरीजों से उपचार के बहाने मोबाइल की टार्च जलाकर कैमरा चालू कर अश्लील वीडियो बनाता था। इसका खुलासा दैनिक भास्कर ने 18 जनवरी को किया था। इसके बाद से डाॅ. तिवारी परिवार सहित तखतपुर छोड़ भाग गए थे। इस मामले पुलिस ने तीन लोगों को आरोपी बनाया है। मामला उजागर होने के बाद से सभी आरोपी फरार हैँ। इनमें से एक आरती तिवारी पति संजय तिवारी की अचल संपत्ति व्यवहार न्यायालय तखतपुर के आधार क्षेत्र के भीतर जनकपुर रोड तखतपुर में स्थित है, को कुर्क करने का आदेश दिया है। व्यवहार न्यायालय में दांडी प्रकरण क्रमांक जे 60/14 में संजय तिवारी वं अन्य के विरुद्ध धारा 509, 4, 6 महिलाओं अशिष्ट विरूपण अधिनियम 1986 तथा सूचना प्रोद्योगिक की धारा 66/5,67,72 एवं 67 का में तीन लोगों को अभियुक्त बनाया गया है। पुलिस के अनुसार तीनों फरार हैं। न्यायालय ने 4 फरवरी 15 को आरती तिवारी के नाम तखतपुर स्थित खसरा नम्बर 631/4 रकबा 0.020 हैक्टेयर भूमि निगारबंद पटवारी हल्का नम्बर 10 में खसरा नम्बर 42/3 रकबा 0.405 हैक्टेयर तथा खसरा नम्बर 46/2 में 0.243 खसरा नम्बर 47/1 में 0.243, 47/3 में 0.328 तथा खसरा नम्बर 47/5 में 0.0101 हैक्टेयर भूमि को कुर्की कराने का आदेश पारित करते हुए न्यायालय में 14 दिन के भीतर प्रस्तुत करने का आदेश दिया है।
फरारीकाट रहे तीन अभियुक्त:
मामलेमें संजय तिवारी 51 जनकपुर रोड तखतपुर, शत्रुहन देवांगन 25 वर्ष देवांगनपारा आरती तिवारी जनकपुर रोड तखतपुर को अभियुक्त बनाया है। तीनों फरार हैंै।