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दहेज के लिए पत्नी की हत्या, जवान को जमानत नहीं मिली
दहेजके लिए प|ी को प्रताड़ित करने और हत्या के आरोपी सीआईएसएफ के जवान को हाईकोर्ट से जमानत नहीं मिली। आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 304 बी और 302 के तहत मामला दर्ज करने के साथ ही गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था।
सीआईएसएफ के औद्योगिक सुरक्षा बल में तैनात जवान अमर बिंद की शादी 28 नवंबर 2013 को गुड़िया से हुई। शादी के बाद से ही वह प|ी को दहेज के लिए प्रताड़ित करने लगा। 29 सितंबर 2014 को उसने प|ी की हत्या कर दी। आरोपी जवान के खिलाफ आईपीसी की धारा 304 बी और 302 के तहत जुर्म दर्ज करते हुए गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। उसने हाईकोर्ट में जमानत अर्जी लगाई थी, इसमें झूठे आरोप में फंसाने और महिला के शरीर पर चोट के निशान नहीं मिलने के आधार पर जमानत देने की मांग की गई थी। राज्य शासन की ओर से जमानत का विरोध करते हुए बताया गया कि आरोपी के खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं। मामले की गंभीरता के आधार पर जस्टिस संजय के. अग्रवाल की बेंच ने जमानत अर्जी खारिज कर दी।