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चुनाव याचिका, कबीरधाम विधायक को जवाब के लिए हाईकोर्ट ने दिया समय

6 वर्ष पहले
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बिलासपुर. कांग्रेस के पराजित प्रत्याशी की चुनाव याचिका पर हाईकोर्ट ने कबीरधाम के विधायक को जवाब के लिए समय दिया है। मामले की अगली सुनवाई 19 फरवरी को होगी। प्रदेश में दिसंबर 2013 में हुए विधानसभा चुनाव में कबीरधाम से भाजपा के अशोक साहू ने कांग्रेस के मो. अकबर को पराजित किया था। नतीजे आने के बाद मो. अकबर ने हाईकोर्ट में चुनाव याचिका लगाई। इसमें आयोग द्वारा खर्च के लिए तय सीमा 16 लाख रुपए से अधिक खर्च करने समेत अन्य आरोप लगाते हुए साहू का निर्वाचन रद्द करने की मांग की गई थी।

मामले की प्रारंभिक सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने आयोग समेत अन्य को नोटिस जारी किया था। इस बीच साहू सुप्रीम कोर्ट चले गए। वहां से उनकी एसएलपी खारिज कर दी गई। इधर, गुरुवार को सुनवाई के दौरान साहू की ओर से जवाब के लिए समय की मांग की गई, इसे मंजूर करते हुए हाईकोर्ट ने 19 फरवरी को अगली सुनवाई तय की है।