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बीडीए कर्मियों को 12 साल बाद अब मिलेगी पेंशन

7 वर्ष पहले
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बिलासपुर . नगरनिगम में मर्ज हुए बिलासपुर विकास प्राधिकरण के कर्मचारियों को वर्षों बाद अब जाकर परिवार कल्याण पेंशन की सुविधा दी जाएगी। इसके लिए शासन से लंबी लिखा-पढ़ी के बाद प्रावधान ढूंढ़ लिए गए हैं। बीडीए का विलय हुए करीब 12 साल गुजर चुके हैं।

बिलासपुर विकास प्राधिकरण का विलय 9 सितंबर 2002 को नगर निगम में किया गया था। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के संचालक डाॅ. रोहित यादव ने निगम कमिश्नर को भेजे निर्देश में प्राधिकरण के पात्र कर्मचारियों के पेंशन प्रकरण की जानकारी निर्धारित प्रोफार्मा में भेजने के निर्देश दिए हैं। शासन के फैसले से निगम में मर्ज प्राधिकरण के करीब 100 कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन का लाभ दिया जाएगा। इसके लिए अब तक नियम-कानून खंगाले जा रहे थे। इसी दौरान पता चला, अविभाजित मध्यप्रदेश के नगरीय प्रशासन संचालनालय भोपाल द्वारा 19 जनवरी 1998 को जारी सर्कुलर में निर्देश दिए गए थे कि विघटित साडा के संविलियन की तारीख से उसके अधिकारी, कर्मचारी पेंशन योजना के सदस्य माने जाएंगे। इसी तारीख से उनकी सेवाएं पेंशन के लिए मान्य होंगी। इसके लिए मर्ज की गई संस्था में 10 साल की सेवा अवधि के बाद ही पेंशन दी जाएगी।