- Hindi News
- ड्रग इंस्पेक्टर पर 25 हजार रुपए का जुर्माना
ड्रग इंस्पेक्टर पर 25 हजार रुपए का जुर्माना
हाईकोर्टने बिलासपुर में पदस्थ ड्रग इंस्पेक्टर पर 25 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। जुर्माने की राशि सैलरी से काटी जाएगी। यह राशि हाईकोर्ट लीगल एड कमेटी को देने के निर्देश दिए गए हैं। पूर्व में हाईकोर्ट के स्टे ऑर्डर की जानकारी होने के बावजूद याचिका लगाई गई थी।
खाद्य और औषधि प्रशासन विभाग बिलासपुर में कार्यरत ड्रग इंस्पेक्टर राजेश क्षत्री का तबादला 15 जुलाई 2014 को इसी पद पर उप संचालक, खाद्य और औषधि प्रशासन कार्यालय महासमुंद किया गया। उनकी जगह पर महासमुंद में कार्यरत रविंद्र गेंदले का तबादला बिलासपुर किया गया। आदेश का पालन करते हुए गेंदले ने बिलासपुर में ज्वॉइन कर लिया। इसके बाद विभाग ने 31 जुलाई 2014 को संशोधित आदेश जारी करते हुए क्षत्री और गेंदले का तबादला निरस्त कर दिया। इस पर गेंदले ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई। इसमें कहा गया कि पूर्व में जारी तबादला आदेश का पालन करते हुए उसने ज्वॉइन कर लिया है, इसलिए इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता। हाईकोर्ट ने 20 अगस्त 14 को संशोधित आदेश पर रोक लगा दी। इस आदेश के पालन में फूड एंड ड्रग विभाग के डिप्टी डायरेक्टर ने क्षत्री को गेंदले को कार्यालय का प्रभार सौंपने को कहा। इसके खिलाफ क्षत्री ने हाईकोर्ट में याचिका लगाकर कहा कि राज्य शासन द्वारा संशोधित आदेश जारी करने के बाद प्रभार सौंपने का आदेश जारी करना क्षेत्राधिकार का उल्लंघन है।
जानकारी के बाद भी लगाई गई याचिका
जस्टिसप्रशांत मिश्रा की सिंगल बेंच में मामले की सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने पाया कि याचिकाकर्ता गेंदले की याचिका में पक्षकार था। इस मामले में अंतरिम आदेश की जानकारी होने के बाद भी उसने याचिका लगाई। हाईकोर्ट ने इसे अंतरिम आदेश का उल्लंघन मानते हुए उसकी याचिका खारिज कर दी। साथ ही याचिकाकर्ता राजेश क्षत्री पर 25 हजार रुपए का जुर्माना लगाते हुए राशि की कटौती उसके वेतन से करने और हाईकोर्ट लीगल एड कमेटी को सौंपने का आदेश दिया है।