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बाबू ने वकील को नकल नहीं दी, जज से शिकायत

7 वर्ष पहले
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बिलासपुर| सरकंडानिवासी अधिवक्ता शशिभूषण पांडेय ने 18 जुलाई को जिला कोर्ट के बाबू से प्रकरण की नकल मांगी थी। उन्होंने आवेदन के साथ न्याय शुल्क जमा किया। जब एक माह बाद भी नकल नहीं दी तो वकील ने इसकी लिखित शिकायत चतुर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनीष नायडू की कोर्ट में की। उन्होंने संबंधित बाबू के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। शिकायत की एक काॅपी उन्होंने हाईकोर्ट रजिस्ट्रार जनरल को भेजी है। जिला कोर्ट ने महिला क्लर्क रेखा पांडेय से स्पष्टीकरण मांगा है।

यह कहता है नियम

कोर्टसे नकल लेने के लिए आवेदक को नियत तिथि को उपस्थित होना पड़ता है। नकल नहीं देने की स्थिति में उसका कारण बताया जाता है। यदि आवेदन में किसी तरह की गलती रहती है तो उस पर डिफॉल्ट लिखकर संबंधित वकील को जानकारी दी जाती है। वकील सुधार कर फिर प्रस्तुत करता है।