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सरकारी जमीन, पटवारी की जमानत अर्जी खारिज
बिलासपुर| फर्जीवाड़ाकर सरकारी जमीन बेचने के आरोप में गिरफ्तार किए गए पटवारी की जमानत अर्जी हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। बिलासपुर जिले के पेंड्रा के हल्का नंबर नौ में पदस्थ रहे पटवारी राकेश वर्मा पर आरोप है कि उसने वहां की 19.44 एकड़ सरकारी जमीन के दस्तावेजों में फजीवाड़ा कर घनश्याम पांडेय जगदीश पांडेय के नाम पर दर्ज कर दी। दोनों के नाम पर जमीन दर्ज होने के बाद वर्मा ने 22 बिंदु भी जारी किए। इसके आधार पर जमीन 13 जून 2012 और 14 जून 2012 को अशोक जाट नाम के व्यक्ति को बेच दी गई। फर्जीवाड़े के खुलासे के बाद पुलिस ने आरोपियों पर धारा 420, 466, 468, 471/ 34 के तहत अपराध कायम किया था। बिलासपुर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र के तहत मध्यनगरी चौक पर रहने वाले आरोपी पटवारी को गिरफ्तार कर लिया गया था। उसने हाईकोर्ट में जमानत अर्जी लगाई थी। सुनवाई पूरी होने के बाद जस्टिस संजय के. अग्रवाल की बेंच ने जमानत अर्जी खारिज कर दी है।