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नियमित करने में भेदभाव पर वन सचिव को नोटिस
कोरबावन विकास निगम में 1992 से दैनिक वेतनभोगी के रूप में कार्यरत सुरक्षा श्रमिक की याचिका पर हाईकोर्ट ने वन सचिव, वन विकास निगम समेत अन्य से जवाब मांगा है। याचिका में नियमित करने में भेदभाव बरतने का आरोप लगाया गया है।
वन विकास निगम, कोरबा में कार्यरत रोहित कुमार ने अधिवक्ता बृजेश सिंह के जरिए हाईकोर्ट में याचिका लगाई है। इसमें कहा गया है कि वह 1992 से दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी के तौर पर सुरक्षा श्रमिक के पद पर काम कर रहा है। उसके सहकर्मियों और कई जूनियर को नियमित किया जा चुका है, वहीं कई बार अर्जी देने के बाद भी उसे नियमित नहीं किया गया है। राज्य शासन और वन विकास निगम ने कई सर्कुलर जारी किए हैं, इसमें दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को जल्द ही नियमित करने की बात कही गई थी। याचिका में सुप्रीम कोर्ट द्वारा रामचंदर विरुद्ध कर्नाटक राज्य के मामले में दिए गए आदेश का हवाला दिया गया है। मामले पर सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने वन विकास निगम कोरबा, जिला वन अधिकारी कोरबा, प्रबंध संचालक वन विकास निगम, वन सचिव समेत अन्य से जवाब मांगा है।