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कार की मरम्मत होने के बाद भुगतान की शर्त गलत: फोरम
दुर्घटनामें क्षतिग्रस्त कार की मरम्मत करवाने के बाद बीमा राशि के भुगतान की शर्त को उपभोक्ता फोरम ने गलत ठहराया है। फोरम ने न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी को एक महीने में 5 सितंबर 2012 से नौ फीसदी ब्याज के साथ 97 हजार 596 रुपए देने के निर्देश दिए हैं। साथ ही 20 हजार रुपए मानसिक क्षतिपूर्ति और तीन हजार रुपए वाद व्यय के रूप में देना होगा।
रिंग रोड-2 नर्मदा नगर में रहने वाले रितेश कुमार गुप्ता ने अपनी इंडिका कार सीजी 10 एफ 4357 का बीमा न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी से करवाया था। इसकी अवधि 12 अगस्त 2009 से 11 अगस्त 2010 तक थी।
23 सितंबर 2009 को कार अमरकंटक के पास राजेंद्र ग्राम में दुर्घटनाग्रस्त हो गई। गुप्ता ने इंश्योरेंस कंपनी को जानकारी दी, इसके बाद कंपनी का सर्वेयर मौके पर पहुंचा। उसने कार की मरम्मत पर बीमा राशि से अधिक खर्च आने की जानकारी दी। इसके बाद कंपनी ने गुप्ता पर कार की मरम्मत के बाद बिल पेश करने पर भुगतान करने की शर्त लगा दी। इसे उपभोक्ता फोरम में चुनौती दी गई।
उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष अशोक कुमार पाठक और सदस्य प्रमोद वर्मा की पीठ ने इस शर्त को गलत मानते हुए इंश्योरेंस कंपनी को एक महीने में 5 सितंबर 2012 से 9 फीसदी ब्याज के साथ 97 हजार 596 रुपए देने के निर्देश दिए हैं। साथ ही 20 हजार रुपए मानसिक क्षतिपूर्ति और तीन हजार रुपए वाद व्यय देने के लिए कहा है।